
पटना : केन्द्र सरकार ने 1 जून से 30 जून तक देश में लॉक डाउन 5 घोषित किया है। इस लॉक डाउन में कई तरह की रियासतों का पिटारा खोला गया है या यूं कहें तो कंटेनमेंट जॉन छोड़कर सभी तरह की पूर्ववत सुविधाएं मिलेंगी। सिर्फ रात 9:00 बजे से 5:00 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इसी छूट के मद्देनजर बिहार में सार्वजनिक सेवा को सुचारु रुप से लागू कराने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में फैसला लिया गया। इस व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू कराने के लिए राज्य के सभी जिला अधिकारी, एसएसपी और एसपी को परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने निर्देश देते हुए उन्होंने कहा है कि बसों एवं सभी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का परिचालन एक सीट एक व्यक्ति के सिद्धांत के अनुसार किया जा सकेगा। राज्य में ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा का परिचालन व टैक्सी ओला उबर का परिचालन भी कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर लागू रहेगा। साथ ही भाड़े में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी जो लॉक डाउन के पूर्व का भाड़ा ही मान्य होगा।
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने निर्देश देते हुए कहा है कि वाहन को प्रतिदिन धुलवाने, साफ सुथरा रखने एवं समय-समय पर हर एक ट्रिप के पश्चात सैनिटाइज कराना सुनिश्चित करवाएंगे। वाहनों के अंदर एवं बाहर कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों संबंधी पोस्टर, स्टीकर लगवाएं साथ ही प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए पंपलेट का यात्रियों के बीच वितरण कराएं।ड्राइवर एवं कंडक्टर को साफ कपड़े एवं मास्क गल्ब्स पहनने का निर्देश दिया है। बसों में चढ़ने उतरने के समय सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराया जाएगा। परिवहन सचिव ने कहा कि वाहनों में निर्धारित सीट के अतिरिक्त एक भी यात्री नहीं लिया जाएगा। वाहनों में सैनिटाइजर की उपयोगिता सुनिश्चित करेंगे। वाहनों में चढ़ने से पूर्व यात्री को हाथ साफ करने के लिए सैनिटाइजर का उपयोग करना सुनिश्चित कराएं ।
धीरज झा